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Haryana Group D and C News: हरियाणा में ग्रुप डी और सी के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अब होंगी नए सिरे से भर्तियां

By Brala Vijendra

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Haryana Group D and C News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रुप सी और डी के करीब 53 हजार पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है।


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हरियाणा में ग्रुप डी और सी के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अब होंगी नए सिरे से भर्तियां

हरियाणा में ग्रुप डी और सी के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अब होंगी नए सिरे से भर्तियां

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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अंकों का लाभ दिए बिना सीईटी के आधार पर नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश जारी किया है।

सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि यह आरक्षण देने जैसा है।

जब राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ दिया है तो फिर यह कृत्रिम श्रेणी क्यों बनाई जा रही है?

हाईकोर्ट का कहना है कि यह लाभ देने से पहले न तो कोई डेटा एकत्र किया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह से पहले सीईटी में 5 अंक और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंक का लाभ मिलने से भर्ती का परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा।

School of Planning and Architecture Delhi Recruitment 2025
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इन अंकों का लाभ देते समय केवल परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) धारकों को ही पात्र माना गया है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है।

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नियुक्ति में कोई भी लाभ केवल प्रदेश के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने सभी पदों पर भर्ती 6 महीने में पूरी करने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने सभी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मंगाने और 6 महीने के भीतर भर्ती पूरी करने का आदेश दिया है।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जिन 23 हजार कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, वे नई भर्ती पूरी होने तक सेवा में बने रहेंगे।

Electricity Ombudsman Delhi Recruitment 2025
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अगर वे दोबारा आयोजित परीक्षा पास करके अपना पद सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।


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