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Haryana Mahila Samman Yojana 2025, श्रमिक महिलाओं को मिलेगा ₹5100 की वित्तीय सहायता, जानें पूरी प्रक्रिया

By Brala Vijendra

Published on:

Haryana Mahila Samman Yojana 2025

Haryana Mahila Samman Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य की श्रमिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला कामगारों को प्रतिवर्ष ₹5100 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों जैसे कपड़े, बर्तन आदि खरीद सकें।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

✔ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
✔ महिलाओं की जीवनशैली में सुधार लाना
✔ श्रमिक महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

योग्यता मानदंड

  • आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए
  • केवल श्रमिक महिलाएं (असंगठित क्षेत्र) ही आवेदन कर सकती हैं
  • श्रम विभाग में 1 वर्ष की वैध सदस्यता होनी चाहिए
  • आवेदक के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है

लाभ एवं विशेषताएं

  • प्रतिवर्ष ₹5100 की वित्तीय सहायता
  • राशि का उपयोग साड़ी, सूट, बर्तन आदि खरीदने के लिए किया जा सकता है
  • सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में राशि जमा की जाती है
  • योजना का लाभ हर साल सदस्यता नवीनीकरण पर मिलेगा

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • श्रम विभाग की सदस्यता प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

  1. श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. ‘आई सर्विस’ सेक्शन में जाएं
  3. ‘लेबर वेलफेयर बोर्ड’ लिंक पर क्लिक करें
  4. आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें
  5. फॉर्म जमा करने के बाद पावती संख्या नोट कर लें

महत्वपूर्ण तथ्य

  • योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक महिलाएं ही उठा सकती हैं
  • आवेदन करने से पहले सदस्यता वैध होना आवश्यक है
  • किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी पाए जाने पर आवेदन रद्द हो सकता है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. क्या यह योजना सभी महिलाओं के लिए है?
A. नहीं, केवल हरियाणा की पंजीकृत श्रमिक महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।

Q2. राशि कैसे मिलेगी?
A. सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

Q3. क्या यह राशि हर साल मिलेगी?
A. हां, सदस्यता नवीनीकरण पर प्रतिवर्ष यह राशि मिलेगी।

संपर्क सूचना

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
हरियाणा श्रम विभाग
टोल फ्री नंबर: 1800-180-2024
आधिकारिक वेबसाइट: http://hrylabour.gov.in

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