Haryana PPP News Update:परिवार पहचान पत्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब, नवविवाहित पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ा जा सकेगा। पहले, पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ने के लिए विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती थी।

अब जोड़ सकेंगे नवविवाहित महिला का नाम, मर्ज करने का नया विकल्प

अब जोड़ सकेंगे नवविवाहित महिला का नाम, मर्ज करने का नया विकल्प

अब, पोर्टल पर इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र में ‘मर्ज’ नामक एक नया विकल्प जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत पत्नी का नाम उसके पति के साथ जोड़ा जाएगा।

पहले, परिवार पहचान पत्र में पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ने में समस्या आ रही थी। कई स्थितियों में, महिलाओं के नाम के सामने उनके पिता का नाम आ रहा था। इसका प्रमुख कारण यह था कि यदि पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ना है, तो परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर पति और पत्नी का विवाह प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य था।

कई नवविवाहित महिलाएं जिनका नाम अपने पति के साथ जोड़ने में समस्या हो रही थी। इसके चलते, उन्हें विवाह प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों को तैयार करने के लिए दौड़ लगानी पड़ रही थी, लेकिन अब पोर्टल पर इस समस्या का समाधान कर दिया गया है।

परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर ‘मर्ज’ नामक एक नया विकल्प उपलब्ध है। इसके अंतर्गत, विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता को समाप्त करके, इस विकल्प के आधार पर पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ा जा सकेगा। इससे जिले की करीब 2,500 नवविवाहित महिलाओं को लाभ होगा।


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