Mini Tractor Scheme 2024: मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर महिलाओं को मिलेगी 90 फीसदी सब्सिडी, जानिए पूरी योजना
Mini Tractor Scheme 2024: ट्रैक्टर सब्सिडी योजना देश के कई राज्यों में प्रचलित है। इसका उद्देश्य कृषि में ट्रैक्टर की आपूर्ति सुनिश्चित करना और छोटे एवं सीमांत किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराना है। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान प्रदान करने के लिए है, ताकि उन पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े।
महाराष्ट्र के समाज कल्याण विभाग ने मिनी ट्रैक्टर योजना शुरू की है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला स्वयं सहायता समूह को 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिला किसान आसानी से मिनी ट्रैक्टर खरीद सकती हैं और खेती में इसके उपयोग से पैदावार बढ़ा सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाना और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत बनाना है।
सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा देना होगा |
महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मिनी ट्रैक्टर योजना अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के स्वायत्त सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरणों की 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरणों की लागत 3,50,000 रुपए है,
जिसमें सरकार 3 लाख 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यहां, स्वयं सहायता समूह को केवल 10 प्रतिशत हिस्सा देना होगा, जिसके लिए उन्हें केवल 35 हजार रुपए देने होंगे। यह योजना महाराष्ट्र के गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।
पात्रता और मापदंड |
महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत, राज्य के अनुसूचित जाति और नवबौद्ध स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सुधार के लिए समर्थ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरणों की कीमत 3 लाख 50 हजार रुपए है, जिसमें सरकार द्वारा 3,15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अनुसार, स्वयं सहायता समूह में 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति और एक नव-बौद्ध सदस्य होने चाहिए, जिनमें समूह के अध्यक्ष और सचिव को भी अनुसूचित जाति की श्रेणी से होना चाहिए। यहां तक कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो स्वयं सहायता समूहों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
आवेदन हेतु दस्तावेज |
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समूह के सदस्य का आधार कार्ड (Adhar Card)
- वोटर आईडी (Voter Id)
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार लिंक मोबाईल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- समूह के सदस्यों का प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी (E- Mail)
- पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो
- बैंक खाते विवरण
आवेदन कैसे करें ? |
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स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) या लाभार्थी सदस्य को योजना में आवेदन करने के लिए सहायक आयुक्त, जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त कर उसे सही से भरकर अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवेदन सहायक आयुक्त, जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।
- अधिक जानकारी के लिए इस योजना की वेबसाइट https://mini.mahasamajkalyan.in और साथ ही https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr पर विजिट करें।
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