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Dayalu Yojana 2025, पात्र परिवारों को 05 लाख तक की वित्तीय सहायता!

By Brala Vijendra

Published on:

Dayalu Yojana 2025

Dayalu Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये और 45 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की सहायता दी जाती है |

इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है और रहेगी।

योजना का उद्देश्य ????

दयालु योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अचानक आई विपत्ति के समय वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करना है। किसी परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या अपंगता होने पर परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा जाती है। ऐसे में इस योजना के तहत मिलने वाली त्वरित आर्थिक सहायता परिवार को तत्काल खर्चों, जैसे कि इलाज के बिल या दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें इस कठिन दौर से उबरने का समय देती है।

योजना के लाभ और विशेषताएं ????

  • वित्तीय सहायता: योजना के तहत पात्र परिवार को अधिकतम ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) तक की त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • आयु के अनुसार लाभ: लाभ की राशि मृत या विकलांग हुए सदस्य की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह राशि ₹50,000 से शुरू होकर ₹2,00,000 तक हो सकती है।
  • आय सीमा: योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 या उससे कम है।
  • आयु सीमा: परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, इस योजना के दायरे में आता है।
  • निशुल्क आवेदन: योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है।
  • ऑनलाइन प्रक्रिया: आवेदन की प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है, जिससे लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
  • पात्रता मानदंड ✅

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

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  • आवेदक परिवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता (50% या अधिक) हो गई हो।
  • मृत या विकलांग सदस्य की आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़ ????

आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखनी होगी:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) या स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate – 50% या अधिक)
  • परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र (हरियाणा का)
  • आयु प्रमाण पत्र (मृत/विकलांग सदस्य का)
  • बैंक खाता विवरण (लाभार्थी का)
  • मोबाइल नंबर (रजिस्टर्ड)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

आवेदन कैसे करें? ????

हरियाणा दयालु योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ध्यान रहे, आवेदन के लिए लिंक हर महीने सिर्फ एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है।

  1. सबसे पहले हरियाणा सामाजिक सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होमपेज पर “दयालु योजना” या “Apply Online” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पता, मृत/विकलांग सदस्य का विवरण आदि सही-सही भरें।
  4. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  5. सभी जानकारी दोबारा जांचने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक कर दें।
  6. आवेदन जमा होने के बाद एक पावती नंबर (Acknowledgement Number) मिलेगा, उसे सुरक्षित रख लें।
  7. इसके बाद, विभाग द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। सब कुछ सही पाए जाने पर सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

नोट: आवेदन लिंक महीने में एक बार ही खुलता है, इसलिए विभाग की वेबसाइट पर नियमित अपडेट check करते रहें।

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महत्वपूर्ण लिंक ????

सामान्य प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या दयालु योजना का लाभ केवल मृत्यु की स्थिति में ही मिलता है?
नहीं, दयालु योजना का लाभ न केवल आकस्मिक मृत्यु बल्कि स्थायी विकलांगता (50% या अधिक) की स्थिति में भी दिया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में पात्र परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न 2: अगर परिवार की आय ₹1,80,000 से थोड़ी अधिक है, तो क्या वे आवेदन कर सकते हैं?
जी नहीं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक आय ₹1,80,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक कड़ा मानदंड है। आय सीमा से ऊपर वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

किसी भी योजना से जुड़ी अधिकारिक और अपडेटेड जानकारी के लिए हमेशा संबंधित government department की official website की सहायता लें। ऐसी संवेदनशील योजनाओं की जानकारी समाज के जरूरतमंद लोगों तक अवश्य पहुँचाएं।

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