लाडली सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी योजना 2024: केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने समय-समय पर देश की बेटियों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। केंद्र सरकार ने “सुकन्या समृद्धि योजना” चलाई है, जिसके अंतर्गत बेटियों के खाते में उच्च ब्याज दर प्रदान की जाती है।

लाडली सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी योजना 2024

लाडली सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी योजना 2024

हरियाणा प्रदेश सरकार ने भी बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, हरियाणा प्रदेश की बेटियों को सरकार द्वारा प्रति महीना ₹3000 की पेंशन दी जाएगी। यदि किसी कारण से माता का निधन हो जाता है, तो इस योजना का लाभ पिता को मिलेगा और यह राशि सरकार द्वारा पिता के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

लाडली सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी योजना के लाभ 

  1. इस योजना के तहत, प्रति परिवार ₹3000/- प्रति माह की राशि राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को दी जाएगी जिनमें केवल बेटी/बेटियाँ हैं।
  2. लाभ 15 वर्ष तक प्रदान किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत बेटियों के माता-पिता की 45 वर्ष की आयु पूरी होने की तारीख से होगी।
  3. ध्यान दें: 60 वर्ष के बाद “लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना” को “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना” में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

लाडली सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी योजना की पात्रता

योजना की पात्रता: जिस परिवार में जैविक एकल माता/पिता हरियाणा के निवासी हों या हरियाणा सरकार के लिए काम कर रहे हों, और उनके पास कोई पुत्र, जैविक या गोद लिए हुए, नहीं है, केवल पुत्री/पुत्रियाँ हैं, वे लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे।

वार्षिक आय की सीमा: परिवार की सभी स्रोतों से मिलने वाली वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे।

लाभ की अवधि: योग्य परिवार को इस योजना के तहत 15 वर्षों के लिए लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसकी शुरुआत दोनों माता-पिता में से किसी एक की 45 वर्ष की आयु पूरी होने की तारीख से होगी।

लाभ का भुगतान: लाभ माता को दिया जाएगा, यदि वह जीवित है। यदि माता नहीं है, तो लाभ पिता को दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

चरण 01: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल – अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाना चाहिए।

चरण 02: यदि आवेदक पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है, तो वह/वे अपने प्रमाणीकरण का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, और यदि पंजीकृत नहीं हैं, तो वह/वे अपने विवरण भरकर पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

चरण 03: “Check Your Eligibility” पर क्लिक करें और अपने विवरण दर्ज करें।

चरण 04: अब, विभाग का नाम चुनें, अर्थात् सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, या योजना के नाम से खोजें।

चरण 05: “Apply for Service/Scheme” पर क्लिक करें।

चरण 06: फॉर्म में सभी अनिवार्य विवरण भरें और आवेदन पत्र सबमिट करें।


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