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Pran Vayu Devta Pension Scheme, ₹3000/- की पेंशन राशि प्रदान की जाती है

By Brala Vijendra

Published on:

Pran Vayu Devta Pension Scheme

Pran Vayu Devta Pension Scheme: हरियाणा सरकार का पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम अब और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वन एवं वन्यजीव विभाग, हरियाणा द्वारा शुरू की गई “प्राण वायु देवता पेंशन योजना” के तहत राज्य के 3819 वयोवृद्ध वृक्षों को पेंशन देने की व्यवस्था लागू है। अब वर्ष 2025-26 के लिए भी नई सूचियों का चयन कर पुराने और ऐतिहासिक महत्व वाले वृक्षों को सम्मानित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

???? क्या है प्राण वायु देवता पेंशन योजना?
यह योजना उन वृक्षों के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और जिनकी पर्यावरणीय, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्ता है। योजना के अंतर्गत योग्य वृक्षों को सालाना ₹3000/- की पेंशन राशि प्रदान की जाती है, जिसे सीधे उनके देखभालकर्ता व्यक्ति, ग्राम पंचायत या संस्था के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इससे वृक्षों की देखभाल में मदद मिलती है और लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है।

???? कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के तहत सरकारी भूमि, निजी भूमि, ग्राम पंचायत भूमि, मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूलों आदि पर स्थित योग्य वृक्षों के देखभालकर्ता आवेदन कर सकते हैं। यहां तक कि निजी भूमि पर स्थित वृक्षों के मालिक भी पात्र हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित पात्रता का पालन करना अनिवार्य है:

पात्रता मापदंडविवरण
न्यूनतम आयु75 वर्ष या अधिक
भूमि का प्रकारसरकारी/निजी/गैर-सरकारी संस्थान
पेंशन राशि₹3000/- प्रतिवर्ष
आवेदन प्रक्रियानिर्धारित प्रारूप में आवेदन

???? कैसे करें आवेदन?
इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर संबंधित वन मंडल अधिकारी के कार्यालय में 30 जून 2025 की शाम 5:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य है। समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन करते समय वृक्ष का स्थान, अनुमानित आयु, वृक्ष का महत्व, वर्तमान देखभालकर्ता का विवरण और पहचान पत्र जैसी जानकारी देना जरूरी है।

???? योजना की अहमियत
“प्राण वायु देवता पेंशन योजना” केवल एक वित्तीय सहायता योजना नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रयास है जो हरियाणा को हरित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना राज्य में पुराने वृक्षों के संरक्षण को संस्थागत रूप देकर आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु, जलवायु संतुलन और जैव विविधता का अनमोल तोहफा देने का प्रयास है। हरियाणा इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो इसे एक ऐतिहासिक पहल बनाता है।

???? महत्वपूर्ण लिंक और संपर्क
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी किसी भी तरह की सहायता के लिए नजदीकी वन विभाग कार्यालय से संपर्क करें या हेल्पलाइन नंबर 767873429 (प्रातः 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) पर संपर्क करें।

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