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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया

By Brala Vijendra

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देश में किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके चलते सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है, इसी तरह अगर आप किसान हैं तो यहां भी एक लाभकारी योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि हर प्राकृतिक आपदा से लाखों किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं, यही वजह है कि सरकार ने अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बड़ा फैसला किया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों को बीमा कराने की अंतिम तिथि जो पहले 4 अगस्त थी, उसे अब बढ़ाकर 25अगस्त कर दिया गया है। इसके चलते यहां सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आवेदन कर सकें और जरूरत पड़ने पर लाभ उठा सकें।

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किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana 2024) उनमें से एक है, जिसका लाभ सरकार द्वारा दिए जाने पर किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है, यहां सरकार मुआवजे के तौर पर बैंक खाते में रकम भेजती है।

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किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के लिए आवेदन करना आसान है, इसलिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि बीमा की प्रीमियम राशि क्रेडिट कार्ड से अपने आप कट कर बीमा कंपनी के पास चली जाती है, हालांकि, जो किसान बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे बैंकों में फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। गैर ऋणी किसान इस तरह करा सकते हैं खरीफ फसल का बीमा गौरतलब है कि अगर आप गैर ऋणी किसान ऋण श्रेणी में आते हैं तो आप अपने बैंक और जन सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के जरिए अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

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इसलिए इस समय खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, उड़द और अरहर की फसलों का फसल बीमा के जरिए बीमा कराया जा रहा है। ताकि किसान इसे तुरंत करा लें ताकि बाद में उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। फसल प्रभावित होने पर ये करें सरकार ने कहा है कि अगर किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है तो 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होगी। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14447, 1800889686 या संबंधित बैंक शाखा, नामित बीमा कंपनी या कृषि विभाग के मुख्यालय पर सूचना देनी होगी। इसके बाद संबंधित कंपनी या सरकारी अधिकारी फसल के नुकसान का आकलन कर मुआवजा निर्धारित करेंगे और भुगतान किया जाएगा।