Haryana Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार की तरफ से सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति माह ₹500 के हिसाब से दी जाती है। यह राशि परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और वृद्धावस्था पेंशन जैसे लाभ प्रदान करने के लिए designed की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य ????
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के through सरकार का लक्ष्य उन परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन को एक single platform पर लाती है, जिससे लाभार्थियों को comprehensive financial protection मिल सके। इस initiative से राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
लाभ एवं विशेषताएं ????
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को multiple benefits प्राप्त होते हैं। सबसे प्रमुख लाभ है सालाना ₹6000 की direct financial assistance, जो monthly ₹500 के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को integrated किया गया है, जिसके under 18 से 50 वर्ष की आयु के परिवार के एक सदस्य को ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है, जिसके लिए annual premium ₹330 है जो सहायता राशि से ही काट लिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी इसका हिस्सा है, जो परिवार के एक सदस्य को ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है, जिसकी monthly premium मात्र ₹12 है। पीएम किसान मानधन योजना के through 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों को monthly pension का लाभ भी मिलता है। सभी benefits सीधे लाभार्थियों के bank accounts में DBT के through transfer किए जाते हैं।
पात्रता मानदंड ✅
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को certain eligibility conditions पूरी करनी होंगी। आवेदक must be a permanent resident of Haryana और उसके परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए। कृषक परिवारों के पास दो हेक्टेयर से कम agricultural land होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के between होनी आवश्यक है। केवल वही परिवार योजना के लिए पात्र होंगे जो income certificate द्वारा अपनी low-income status prove कर सकते हैं। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़ ????
योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित documents की आवश्यकता होगी। आवेदक का आधार कार्ड जो पहचान और address proof के रूप में काम करेगा। हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो residency साबित करेगा। परिवार का आय प्रमाण पत्र जो यह सत्यापित करेगा कि annual income ₹1,80,000 से कम है। आयु प्रमाण पत्र जो 18-50 वर्ष की age group को verify करेगा। जाति प्रमाण पत्र (यदि applicable हो)। Bank account details और IFSC code जिसमें assistance amount transfer होगा। मोबाइल नंबर जो registration के time OTP verification के लिए required है। और अंत में passport size photograph जो application form के लिए आवश्यक है।
योजना के प्रमुख घटक
निम्न तालिका योजना के अंतर्गत मिलने वाले विभिन्न लाभों को दर्शाती है:
| योजना घटक | लाभ का विवरण | प्रीमियम |
|---|---|---|
| वार्षिक आर्थिक सहायता | ₹6000 प्रति वर्ष | कोई प्रीमियम नहीं |
| जीवन बीमा कवर | ₹2 लाख का कवर | ₹330 वार्षिक |
| दुर्घटना बीमा कवर | ₹2 लाख का कवर | ₹12 मासिक |
| वृद्धावस्था पेंशन | मासिक पेंशन | योग्यता आधारित |
आवेदन कैसे करें? ????
योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है जिससे आवेदकों को किसी government office के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की official website पर जाना है। वहां ‘Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana’ section में जाकर ‘Apply Online’ के option पर click करना है। अब आपके सामने online application form open होगा जिसमें सभी required details जैसे personal information, family details, income details आदि carefully fill करने होंगे। सभी information fill करने के बाद necessary documents की scanned copies upload करनी होंगी। फिर ‘Submit’ button पर click करके application को finalize करना है। Successfully submit करने के बाद एक reference number generate होगा जिसे future reference के लिए safely keep करना important है।
महत्वपूर्ण लिंक ????
- आधिकारिक वेबसाइट: हरियाणा सामाजिक सुरक्षा विभाग
- आवेदन पत्र: ऑनलाइन आवेदन करें
सामान्य प्रश्न (FAQs) ❓
1. क्या अगर मेरा परिवार पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा है, तो क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूं?
हां, आप अन्य योजनाओं का लाभ लेते हुए भी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप इस योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। हालांकि, एक ही प्रकार के लाभ (जैसे कि पेंशन) के लिए दोहरा लाभ नहीं मिलेगा।
2. अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो क्या परिवार का कोई अन्य सदस्य योजना का लाभ जारी रख सकता है?
जी हां, परिवार के मुखिया की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, परिवार का कोई अन्य सदस्य (जैसे पत्नी या वयस्क बच्चा) योजना का लाभ जारी रख सकता है, बशर्ते वह योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। इसके लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ तहसील कार्यालय में संपर्क करना होगा और नामांकन को update करवाना होगा।

