Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को मज़बूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार 25 सितंबर 2025 से “दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना” शुरू करेगी। यह तिथि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर चुनी गई है, जो इस महत्वाकांक्षी योजना के औपचारिक उद्घाटन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2,100 की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाएं शामिल होंगी।।
शुभारंभ तिथि: 25 सितंबर 2025 (पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती)
पात्र महिलाओं को मासिक लाभ: ₹2,100 प्रति माह
अपेक्षित भुगतान 1 नवंबर 2025 से शुरू
पात्र आयु: 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएँ
वैवाहिक स्थिति: विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएँ
आय सीमा (चरण 1) ₹1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार
विस्तार योजना: अन्य आय समूहों को बाद के चरणों में धीरे-धीरे शामिल किया जाएगा
निवास की शर्तें: अविवाहित महिलाओं के लिए, या विवाहित महिलाओं के मामले में, पति कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना चाहिए
परिवार सीमा: प्रति परिवार पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं; यदि तीन महिलाएँ पात्र हैं, तो सभी को लाभ मिलेगा।
अनुमानित लाभार्थी (चरण 1) लगभग 19-20 लाख महिलाएँ।
अपवर्जन: 9 मौजूदा राज्य योजनाओं में से किसी के तहत पहले से ही उच्च पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएँ पात्र नहीं होंगी।
विशेष चिकित्सा श्रेणी: स्टेज 3-4 कैंसर, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
45 वर्ष की आयु में अविवाहित लाभार्थी स्वतः ही विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएँगे।
60 वर्ष की आयु में लाभार्थी स्वतः ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए पात्र हो जाएँगे।
आवेदन प्रक्रिया: राजपत्र अधिसूचना और मोबाइल ऐप सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा; ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
सूचना प्रक्रिया: पात्र महिलाओं को आवेदन के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
सार्वजनिक सत्यापन: पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायतों और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को आपत्तियाँ उठाने का अधिकार होगा।
अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग ₹5,000 करोड़ (पहले चरण के लिए)
Lado Lakshmi Yojana: बेटियों के कल्याण के लिए सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की
बेटियों की स्थिति सुधारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से ₹2100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के जरिए बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग की महिलाओं का उत्थान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
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महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का हरियाणा राज्य की मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक महिला किसी अन्य योजना का लाभ ले रही है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। इस योजना के लिए केवल हरियाणा की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
कैसे आवेदन करें
अभी केवल इस योजना की घोषणा की गई है। जल्द ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन शुरू होते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा।
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