Self-declaration/Undertaking Form किसान द्वारा स्वयं घोषणा पत्र, यंत्र सब्सिडी के लिए: किसान स्वघोषणा पत्र, किसान द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाने वाला एक आवश्यक दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि वह कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए पात्र है। इस पत्र में किसान अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, आधार संख्या, पता, खाता संख्या आदि का उल्लेख करता है। वह यह भी स्पष्ट करता है कि उसे पूर्व में इसी योजना के तहत कोई उपकरण सब्सिडी नहीं मिली है या यदि मिली है, तो उसका पूरा विवरण दिया जाता है।
इस घोषणा पत्र में किसान यह भी स्वीकार करता है कि प्रस्तुत की गई जानकारी पूरी तरह से सही और सत्य है। यदि भविष्य में कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो किसान स्वेच्छा से सब्सिडी राशि वापस करने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा।
यह पत्र किसान द्वारा अपने हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के साथ संबंधित कृषि कार्यालय में जमा किया जाता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करती है। यह घोषणा पत्र ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेसर आदि कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए अनिवार्य है।