Rajasthan Diggi Anudan Yojana Form 2024: डिग्गी सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन करें
Rajasthan Diggi Anudan Yojana Form 2024: राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने और राज्य के किसानों की सहायता के लिए राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के किसानों को खेत में डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाती है। कई किसान अपनी आर्थिक स्थिति के कारण खेत में सिंचाई के लिए डिग्गी नहीं बना पाते हैं, जिससे उनकी फसल प्रभावित होती है।
इसलिए, राजस्थान सरकार ने किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए 75 से 80% की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे किसान इस योजना के माध्यम से खेत में डिग्गी निर्माण करके सिंचाई कर सकते हैं।
हम इस लेख में राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और एक किसान हैं, और इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया इस लेख को पूरा पढ़ें।
Rajasthan Diggi Anudan Yojana Form 2024 |
राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों की सहायता के लिए राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को खेत में डिग्गी निर्माण के लिए 75 से 85% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को 75% सब्सिडी या 3 लाख 40 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। वहीं, सामान्य वर्ग के किसानों को 75% सब्सिडी या 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के लाभ को प्राप्त करके, किसान सिंचाई के लिए पानी के खर्च को कम कर सकते हैं।
राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना का उद्देश्य |
राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों की सहायता के लिए राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान राशि प्रदान करना है
ताकि किसानों की सिंचाई के लिए पानी की समस्या को कम किया जा सके और वे अधिक भूमि पर सिंचाई कर सकें। राजस्थान में कई जिले हैं जहां सिंचाई केवल नहर के पानी के माध्यम से ही की जाती है। ऐसे में, नहर के पानी से सिंचाई पूरी तरह से सही नहीं हो पाती, जिसके कारण किसानों की फसल अच्छी नहीं हो पाती। इन सभी समस्याओं को देखते हुए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना की शुरुआत की है।
राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना के लाभ एवं विशेषताएं |
- नहरी क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण करके सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना के अंतर्गत, किसान खेत में डिग्गी बनाकर पानी को एक स्थल पर संग्रहित कर सकते हैं और फवारा की सहायता से अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं।
- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए 75 से 85% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से, किसान 3 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के प्रभाव से किसानों की सिंचाई संबंधी पानी की समस्या कम होगी।
- इस योजना के लाभार्थी किसान को अनुदान राशि 45 दिन के भीतर उसके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- 5 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाले किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना पात्रता |
- राजस्थान के स्थायी निवासी किसान डिग्गी अनुदान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी आवश्यक है।
- राज्य के सभी वर्गों के किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना दस्तावेज |
- आधार कार्ड की जानकारी
- निवास स्थल का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की विवरण
- सिंचाई जल स्रोत के संबंधित दस्तावेज
- जमाबंदी की प्रतिलिपि
- बैंक खाता क्रमांक
- खेत की नक्शा विवरण
- संपर्क के लिए मोबाइल नंबर
राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना आवेदन प्रक्रिया |
- राज किसान साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले जाएं।
- होम पेज पर, किसान के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब, सेवाएं में कृषि विभाग के क्षेत्र में डिग्गी के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब, डिग्गी योजना से संबंधित जानकारी आपके सामने होगी।
- इसी पेज पर, आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब, आवेदन फार्म आपके सामने होगा।
- आवेदन फार्म में आपसे मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।
- अब, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अंत में, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार, आप डिग्गी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन की पुष्टि होने के 45 दिनों के भीतर, अनुदान राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
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