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Birth Certificate | National Government Services Portal

By Brala Vijendra

Published on:

Birth Certificate | National Government Services Portal:

क्रम संदस्तावेज़ प्रकारसहायक दस्तावेजअनिवार्यप्रारूप
1शपथ पत्रशपथ पत्रनहींडाउनलोड
2जन्म सुचना प्रपत्रजन्म सुचना प्रपत्रहाँडाउनलोड
3ऑर्डरप्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशहाँ
4अतिरिक्तअतिरिक्त दस्तावेजनहीं
अतिरिक्त दस्तावेज(द्वितीय)

.पंजीयन हेतु सूचनादाता:-

जन्म मृत्यु का स्थानसूचनादाता
घरकार्यकर्ता / सहायिका, ग्राम कोटवार, महिला / पुरूष स्वास्थ कार्यकर्ता, स्कूल का प्रधानपाठक एवं मितानिन आदि ।
अस्पताल / अन्य स्थानअस्पताल / संस्था का प्रभारी
लोक स्थानगाँव के मालले में गाँव का मुखिया या वहां का अधिकारी या स्थानीय पुलिस प्रशासन
सचल वाहनवाहन के प्रभारी

2.विलंबित पंजीयन की प्रक्रिया

Birth Certificate 2025, Application for issuance of Birth Certificate in Haryana
Birth Certificate Chandigarh
विलम्ब का समयपंजीयन हेतु अनुज्ञा प्रदान करने वाले प्राधिकारीप्रकिया व आवश्यक दस्तावेज़
२२ दिन से अधिक व 30 दिन के भीतर – धरा १३(1)रजिस्ट्रार स्वयंजन्म / मृत्यु / मृत जन्म सूचना प्रपत्र
• ३ से अधिक और एक साल क अंदर
• धारा १३(2)
• नगर पालिका निगम- आयुक्त
• नगर पंचायत / नगर पालिका- जिला रजिस्ट्रार एवं जी. यो. सां. अधि.
• ग्रामीण क्षेत्र- अति. जिला रजिस्ट्रार (मु. का. अधि, जनपद पंचायत)
• सर्वप्रथम संबंधित रजिस्ट्रार से अनूपलब्धता प्रमाण लेना (प्रपत्र 10)
• स्वप्रमाणित शपथ पत्र बनाकर, स्थानीय सूचनादाता से प्रमाणित कराना• तदपश्चात स्तंभ क्र. 2 पर उल्लेखित प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना |• अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात पुनः रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना |• तदोपरान्त रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु का पंजीयन कर प्रमाण पत्र निः शुल्क प्रदान करेगा |
• एक वर्ष से अधिक• धारा 13 (3)• कार्यपालिक मजिस्ट्रेट• सर्वप्रथम संबंधित रजिस्ट्रार से अनूपलब्धता प्रमाण लेना (प्रपत्र 10)
• स्वप्रमाणित शपथ पत्र बनाकर, स्थानीय सूचनादाता से प्रमाणित कराना• तदपश्चात स्तंभ क्र. 2 पर उल्लेखित प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना |• अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात पुनः रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना |• तदोपरान्त रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु का पंजीयन कर प्रमाण पत्र निः शुल्क प्रदान करेगा |

3.अवधि :- लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण को सात कार्यदिवस पर निराकृत किया जाना है |

4.शुल्क :- राज्य शासन द्वारा जन्म-मृत्यु का पंजीयन हेतु दिनांक 5.11.2014 से आगामी पांच वर्ष तक पूर्णत: निःशुल्क(विलंबित पंजीयन / उनुप्लब्ध प्रमाण पत्र , तलाशी शुल्क भी शामिल)किया गया है| फलत: आवेदक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा |

5.बिना नाम का पंजीयन :- उक्त अधिनियम के धारा 14 के अधीन बालक का जन्म नाम के बिना भी रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है | व 1 वर्ष कालावधि तक निःशुल्क नाम का इंद्राज किया जा सकता है |

National Government Services Portal, Birth Certificate

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Form HR 22
Form HR 22, Application for a Permit in Respect of Service of Stage Carriage pdf