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E-SHRAM CARD ONLINE APPLY

By Brala Vijendra

Updated on:

E-SHRAM CARD
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment

WWW.ALLCITYJOB.COM

देखें इस पोस्ट में क्या क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार , जो भारत सरकार के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, जोकी श्रमिको, कामगारों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करते हुए, विभिन्न प्रकार के  श्रम कानूनों, जोकी  श्रमिकों की सेवा और उनके  रोजगार के नियमों और रोजगार के शर्तों को विनियमित करते हैं, के अधिनियमन और कार्यान्वयन द्वारा संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में कल्याण को बढ़ावा देकर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके देश के श्रमिको, कामगारों के जीवन और सम्मान में सुधार लाने के लिए निरंतर कार्यशील है।

 

श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने असंगठित कामगारों, श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल बनाया है, जिसे आधार कार्ड  के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें पूरा  नाम, व्यवसाय, पूरा पता, शैक्षिक योग्यता, (क्या काम करता है) कौशल स्वरूप और परिवार इत्यादि का जानकारी  होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का सही से उपयोग हो सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों को उन तक पहुच्चाया जा सके। यह सभी प्रकार के प्रवासी कामगारों,सन्निर्माण कामगारों, प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का ऐसा पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।

 

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008

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देश का लगभग 88% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में लिप्त है और उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिल रहे हैं। असंगठित कामगारों जैसे बीडी कामगार, सिने कामगार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार आदि के विशिष्ट समूह/ उप समूह के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। सरकार असंगठित क्षेत्र कामगारों के कुछ वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों कार्यान्वित कर रही है तथा गैर सरकारी संगठन भी कामगारों के कुछ वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र कामगारों के सभी समूहों को विशेष कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम को अब सामाजिक सुरक्षा पर संहिता में उप समन्वययित कर दिया गया है जो कि एक सामान्य कल्याणकारी दृष्टिकोण है

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

न्यूनतम मजदूरी का प्रयोजन कामगारों को कम भुगतान के विरुद्ध सुरक्षित करना है।समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक के अधिकार को बढ़ावा देकर, गरीबी को दूर करने और असमानता को कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी भी नीति का एकतत्व हो सकती है। एशियाई देशों में जहां मजदूरी कम है, उद्योगों और व्यवसायों में मजदूरी मानकों में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की आवश्यकता थी। यह अधिनियम प्रांतीय सरकार द्वारा अनुसूचित बिल के अंतर्गत आने वाले रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रावधान करता है।

Eligibility

एक असंगठित कामगार भारतीय नागरिकता और आयु 16-59 
EPFO/ESIC या NPS (सरकार द्वारा वित्त पोषित) का सदस्य न हो

 

 

आवश्यक दस्तावेज

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  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

ई-श्रम कार्ड  लाभ

  1. भारत सरकार की महत्वपूर्ण व कल्याणकारी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा
  2. ई-श्रम कार्ड धारकों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा
  3. सरकार की ओर से श्रमिकों के चलायी जाने वाली किसी भी  योजना की सुविधा का सीधा लाभ मिल सकेगा
  4. भविष्य में पेंशन की शुरुआत की जा सकती है
  5. स्वास्थ्य इलाज में आर्थिक सहायता मिल सकेगा ।
  6. गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए उचित सुविधा मिल सकेगी 
  7. मकान निर्माण  व मकान मुरमत  में सहायता के तौर पर धनराशि मिल सकेगी ।
  8. श्रमिको, कामगारों के बच्चे की पढ़ाई में आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सकता है 
  9.  केंद्र एवं राज्य सरकार की  सरकारी योजनाओं का  लाभ मिलेगा
उद्देश्य
  • सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है।
  • असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालयद्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं।
  • पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।
  • प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता/वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमत: उनकी आवाजाही का पता लगाना।
  • प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)।
  • भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना।
असंगठित कामगार,श्रमिक कौन है
कोई भी कामगार,श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में एक गृह आधारित-कामगार, खुद का स्व-नियोजित कामगार या खुली मजदूरी पाने वाला कामगार है, जिसमें संगठित क्षेत्र का ऐसा कामगार भी शामिल है जो ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है,असंगठित कामगार कहलाता है

 

अवर सचिव (ई-श्रम पोर्टल)

श्रम और रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार, जैसलमेर हाउस
मानसिंह रोड. नई दिल्ली-110011, भारत

फोन नंबर: 011-23389928

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